Uturn Time
Breaking
Mohali: Sohana में 18 दिन का गुरमत-गतका कैंप, सिख विरासत से जुड़ रहे युवा Gurugram: अवैध लिंग जांच पर सख्ती, गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में गिरोह दबोचा Kaithal: ‘प्यारी बेटी’ मुहिम से बेटियों को मिलेगी नई पहचान और प्रेरणा: सीईओ सुरेश राविश New Delhi: जीडीपी आंकड़ों में सुधार, भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद Hushiarpur: होशियारपुर फोटोग्राफर एसोसिएशन की अहम बैठक हुई Mumbai: शेख फाउंडेशन की ओर से ईद-उल-अजहा डिनर दावत का भव्य आयोजन, मुंबई की नामचीन हस्तियों ने की शिरकत Hushiarpur: देश में ED और CBI जैसी एजेंसियों का राजनीतिकरण किया जा रहा है: प्रणव कृपाल Hushiarpur: ज़िला नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र हुशियारपुर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया Hoshiarpur: बीबीएमबी तलवाड़ा में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया Kalayat: कलायत के मनखुश ने JEE Advanced में गाड़े सफलता के झंडे, हासिल किया ऑल इंडिया 1000वां रैंक नौकरी के लिए धरना दे रहे लोगों पर लाठीचार्ज, 10 हिरासत में लिए Kurukshetra: भारत की सांस्कृतिक शक्ति का प्रमाण व सनातन संस्कृति का वह अनमोल उपहार है योग: नायब सिंह सैनी
Logo
Uturn Time
नवीन गोगना चंडीगढ़, 10 फरवरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को BJP नेता और पंजाब के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल को चर्चित बठिंडा प्लॉट केस में रेगुलर बेल दे दी। इससे पहले, हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में बठिंडा जिले में एक प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में मनप्रीत बादल को अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल दी थी। मामले में आगे की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने अब रेगुलर बेल कन्फर्म कर दी है। मनप्रीत बादल पर 24 सितंबर, 2023 की FIR नंबर 21 में मामला दर्ज किया गया था, जो बठिंडा के विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। यह केस प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (जैसा कि 2018 में बदला गया) के सेक्शन 13(1)(a) के साथ सेक्शन 13(2) के तहत, साथ ही इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 420, 409, 467, 468, 471 और 120-B के तहत रजिस्टर किया गया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के सेक्शन 66(C) और 66(D) के तहत भी चार्ज लगाए गए थे। यह मामला एक ज़मीन के प्लॉट की खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिससे राज्य में राजनीतिक और कानूनी बहस छिड़ गई थी। रेगुलर बेल मिलने से मनप्रीत बादल को काफी राहत मिली है, हालांकि मामले में जांच कानून के मुताबिक जारी रहने की उम्मीद है।