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नवीन गोगना चंडीगढ़, 10 फरवरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को BJP नेता और पंजाब के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल को चर्चित बठिंडा प्लॉट केस में रेगुलर बेल दे दी। इससे पहले, हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में बठिंडा जिले में एक प्रॉपर्टी खरीदने से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के सिलसिले में मनप्रीत बादल को अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल दी थी। मामले में आगे की सुनवाई के बाद, कोर्ट ने अब रेगुलर बेल कन्फर्म कर दी है। मनप्रीत बादल पर 24 सितंबर, 2023 की FIR नंबर 21 में मामला दर्ज किया गया था, जो बठिंडा के विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। यह केस प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (जैसा कि 2018 में बदला गया) के सेक्शन 13(1)(a) के साथ सेक्शन 13(2) के तहत, साथ ही इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 420, 409, 467, 468, 471 और 120-B के तहत रजिस्टर किया गया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 के सेक्शन 66(C) और 66(D) के तहत भी चार्ज लगाए गए थे। यह मामला एक ज़मीन के प्लॉट की खरीद में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिससे राज्य में राजनीतिक और कानूनी बहस छिड़ गई थी। रेगुलर बेल मिलने से मनप्रीत बादल को काफी राहत मिली है, हालांकि मामले में जांच कानून के मुताबिक जारी रहने की उम्मीद है।