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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमृतसर श्री रुपिंदर पाल सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मैरिज पैलेस में हथियार आदि ले जाने, हवाई फायरिंग करने और सोशल मीडिया पर ऐसी गतिविधियों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि वरिष्ठ पुलिस कप्तान (SSP), अमृतसर (ग्रामीण) ने उनके ध्यान में लाया है कि बड़ी संख्या में मैरिज पैलेस और धार्मिक स्थलों में होने वाले समारोहों के दौरान कई लोगों द्वारा हथियार साथ ले जाना और हवाई फायरिंग करना एक परंपरा सी बन गई है। साथ ही, सोशल मीडिया पर भी हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिससे कई बार कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए, जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे मैरिज पैलेस के भीतर हथियार ले जाने और हवाई फायरिंग करने पर रोक लगाना अत्यंत आवश्यक है।