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पंजाब/यूटर्न/17 मार्च। लुधियाना के होटल पार्क प्लाजा के मालिक और कांग्रेस के पूर्व विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा को सोमवार को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। लुधियाना के सेशन कोर्ट ने खंगूड़ा को साल 2008 के एक मामले में दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। हालांकि, सजा के ऐलान के बाद ही उन्हें कोर्ट से बेल भी मिल गई। उनके लीगल एडवाइजर का कहना है कि पूर्व विधायक की सजा के खिलाफ हायर कोर्ट में अपील करेंगे। यह मामला डेहलों थाने में दर्ज सरकारी कर्मचारियों के साथ बदतमीजी और ड्यूटी में बाधा डालने से जुड़ा है। इसमें खंगूड़ा पर आरोप था कि उन्होंने ब्लॉक समिति चुनाव के दौरान सरकारी काम में बाधा डालने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने संबंधित अधिकारियों की शिकायत के आधार पर धारा 353, 341, 332 के तहत डेहलों थाने में मामला दर्ज किया था। हालांकि, वह केस खत्म हो गया था। इसके बाद साल 2017 में रिटर्निंग अफसर फकीर सिंह ने कोर्ट में केस दायर किया था। आज (16 मार्च, 2026) इस मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान लुधियाना के एडिशन सेशन जज बरिंदर सिंह रमाणा की कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर जस्सी खंगूड़ा को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुनाई। जानिए, जसबीर सिंह उर्फ जस्सी खंगूड़ा के बारे में… जस्सी खंगूड़ा लुधियाना के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं। वह पहले ब्रिटिश नागरिक थे। उन्होंने 2006 में भारत लौटकर अपनी नागरिकता छोड़ी और राजनीति में कदम रखा। इसके बाद 2007 में कांग्रेस के टिकल पर चुनाव लड़कर वह लुधियाना के किला रायपुर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बन गए। यह सीट पहले शिरोमणि अकाली दल का गढ़ मानी जाती थी। इसके बाद कांग्रेस ने 2012 के चुनाव में खंगूड़ा को दाखा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह हार गए। इसके बाद साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी (AAP) जॉइन की थी। हालांकि, जब उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिला तो वह मई 2024 में AAP छोड़कर फिर से कांग्रेस में वापस आ गए।