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चंडीगढ़/यूटर्न/27 मार्च। अमृतपाल सिंह को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। संसद सत्र में शामिल होने के लिए दायर उनकी पैरोल याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है, जिससे वह मौजूदा सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्वाचित अमृतपाल सिंह फिलहाल राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत हिरासत में हैं। उन्होंने अदालत से गुहार लगाई थी कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन्हें संसद की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई दी जाए। ‘जनप्रतिनिधि होने का अधिकार’ का तर्क याचिका में उनकी ओर से कहा गया था कि जनता ने उन्हें चुनकर संसद भेजा है, ऐसे में सत्र में भाग लेने से रोकना मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करता है। उन्होंने सीमित अवधि के लिए पैरोल देने की मांग रखी थी। सरकार ने जताई सुरक्षा चिंता मामले में राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने पैरोल का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि अमृतपाल सिंह की रिहाई से कानून-व्यवस्था पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे पैदा हो सकते हैं। अदालत ने सुरक्षा को दी प्राथमिकता दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मौजूदा हालात में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोपरि हैं। अदालत ने सरकार के तर्कों को स्वीकार करते हुए पैरोल याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद अब अमृतपाल सिंह संसद के चल रहे सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे और फिलहाल हिरासत में ही रहेंगे।