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चंडीगढ़/यूटर्न/2अप्रैल। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए पटियाला पुलिस ने अंतर-राज्यीय अवैध हथियार सप्लाई मॉड्यूल से जुड़े चार आरोपियों को 10 आधुनिक सेल्फ-लोडिंग हथियारों सहित गिरफ्तार कर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज यहां दी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान सौरभ कुमार निवासी गांव जारंग दीह, मुजफ्फरपुर (बिहार), साजन निवासी सोहाना (एसएएस नगर), अभिषेक उर्फ काका निवासी गुरदीप कॉलोनी अबलोवाल, पटियाला और इंद्रजीत सिंह उर्फ रोहित निवासी पुराना बिशन नगर, पटियाला के रूप में हुई है। डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी बिहार से देसी हथियार लाकर राज्य में आपराधिक गतिविधियों के लिए सप्लाई करते थे। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में गैंगवार के संकेत भी मिले हैं, जिसके तहत इलाके में दबदबा कायम करने के लिए गोल्डी ढिल्लों नेटवर्क से जुड़े एक विरोधी अपराधी को निशाना बनाने की योजना बनाई जा रही थी। डीजीपी ने कहा कि मामले में आगे-पीछे के संबंध स्थापित करने के लिए जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। ऑपरेशन संबंधी विवरण साझा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पटियाला वरुण शर्मा ने बताया कि पुलिस टीमों को पुख्ता सूचना मिली थी कि बिहार निवासी सौरभ कुमार अपने विदेशी हैंडलरों के निर्देश पर राज्य में टारगेट किलिंग और अन्य गंभीर अपराधों को अंजाम देने के लिए अपराधियों को देसी सेल्फ-लोडिंग पिस्तौल सप्लाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि एसपी इन्वेस्टिगेशन पटियाला गुरबंस सिंह बैंस और डीएसपी हरमन चीमा की निगरानी में सीआईए पटियाला यूनिट और एसएचओ शंभू ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी ने आगे बताया कि आरोपी सौरभ कुमार बिहार के मुजफ्फरपुर की कुछ अवैध हथियार निर्माण इकाइयों से हथियारों की व्यवस्था करता था और विभिन्न माध्यमों से पंजाब में सप्लाई करता था। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि गिरफ्तार आरोपी अभिषेक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों के संपर्क में था और गैंगवार में सक्रिय रूप से शामिल था। इस संबंध में एफआईआर नंबर 50 दिनांक 01-04-2026 को पुलिस स्टेशन शंभू, पटियाला में बीएनएस की धारा 111 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है।