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New Delhi 02 Apr : अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिए जाने के बाद अब यूएस कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि प्रभावित कंपनियों और कारोबारियों से वसूला गया पैसा ब्याज सहित लौटाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने 2025 में आपातकालीन कानून के तहत बड़े पैमाने पर आयात शुल्क (टैरिफ) लगाए थे, जिन्हें 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय व्यापार अदालत के जज ने यूएस कस्टम्स को निर्देश दिया कि सभी अवैध रूप से वसूले गए शुल्क वापस किए जाएं और उस पर ब्याज भी दिया जाए। बताया जा रहा है कि करीब 3.3 लाख आयातकों से लगभग 166 अरब डॉलर (करीब 13 लाख करोड़ रुपये) की वसूली की गई थी, जिसे अब लौटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि इतनी बड़ी राशि की वापसी एक जटिल प्रक्रिया है और इसमें समय लग सकता है। इस फैसले को अमेरिकी व्यापार जगत के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर यह एक बड़ा कानूनी झटका है।