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चंडीगढ़ / यूटर्न/4 अप्रैल। चंडीगढ़ स्थित स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन ने एयर इंडिया और अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स को फ्लाइट कैंसिल होने पर यात्री को सूचना न देने के मामले में दोषी पाया है। कमीशन ने दोनों पक्षों पर संयुक्त रूप से करीब 1.35 लाख रुपये का जुर्माना और हर्जाना लगाया है। शिकायतकर्ता सोहिल भसीन ने 21 मई 2022 को शारजाह में जरूरी बिजनेस मीटिंग अटेंड करनी थी। इसके लिए उन्होंने अलहिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए 20 मई 2022 की एयर इंडिया फ्लाइट की टिकट बुक की थी। दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें पता चला कि फ्लाइट बिना किसी सूचना के कैंसल कर दी गई थी। उन्हें मजबूरी में दूसरी टिकट करीब 6,075 रुपये में खरीदनी पड़ी और मीटिंग मिस हो गई, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। एयरलाइन और ट्रैवल एजेंट ने अपने-अपने पक्ष में दलीलें दीं, लेकिन कमीशन ने दोनों की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि टिकट बेचने वाला एजेंट भी यात्री को सूचना देने का उत्तरदायी है। एयर इंडिया को भी दोषी मानते हुए अतिरिक्त टिकट किराया 6,075 रुपये ब्याज सहित लौटाने, मानसिक प्रताड़ना के लिए 1,00,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के 35,000 रुपये देने का आदेश दिया गया। कमीशन ने स्पष्ट किया कि यात्री की संपर्क जानकारी होने के बावजूद बिना सूचना छोड़ना सेवा में कोताही है और दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं।