मानसिक रोगी के गार्जियन को सजा का प्रावधान
पंजाब/यूटर्न/19 अप्रैल। पंजाब में बेअदबी को लेकर अब सख्त कानून बन गया है। इस बेअदबी बिल पर गवर्नर गुलाब चंद कटारिया ने साइन कर दिए हैं, जिसके बाद यह कानून अब राज्य में लागू कर दिया जाएगा। लंबे समय से बेअदबी के मामलों में कड़े प्रावधानों की मांग उठ रही थी। अब बिल को मंजूरी मिलने के बाद इसे कानूनी रूप मिल गया है। इसमें बेअदबी करने पर उम्रकैद तक सजा का प्रावधान है। इसके साथ ही पुलिस बिना नोटिस दिए गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही जमानत भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा मानसिक रोगी के गार्जियन को सजा का प्रावधान है। इसे लागू करने के लिए सरकार अब गजट नोटिफिकेशन जारी करेगी। हालांकि इस बिल को लेकर कई तरह की अफवाहें फैलाई जा रही है। लेकिन सीएम भगवंत मान द्वारा पहले ही क्लियर कर दिया गया है कि बेअदबी कानून हर धर्म के लिए बनेगा। किसी भी धर्म में अगर बेअदबी होती है, तो उक्त मामले में आरोपी पर यही कानून लागू होगा।
सीएम मान ने दी जानकारी
सीएम भगवंत मान ने खुद यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट डालकर दी है। उन्होंने लिखा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के खिलाफ विधानसभा में पारित किए गए बिल पर राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब यह बिल कानून बन गया है। मेरे जैसे एक छोटे से सेवक से यह सेवा लेने के लिए वाहेगुरु जी का कोटि-कोटि धन्यवाद। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने जागत जोत श्री गुरू ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम को मिली मंजूरी एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बिना ठोस मंशा और कार्रवाई के कानूनों का महत्व कम हो जाता है। बरगाड़ी, बेहबल कलां और कोटकपूरा के दोषियों को कब जवाबदेह ठहराया जाएगा। कुंवर विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई।
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