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"जिला मजिस्ट्रेट का आदेश, लाइसेंसी हथियारों पर अस्थायी रोक"
होशियारपुर (दलजीत अज्नोहा): जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने राज्य में होने जा रही नगरपालिकाओं के चुनाव-2026 के मद्देनज़र जिला होशियारपुर में अमन एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिला होशियारपुर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के लाइसेंसी हथियार, विस्फोटक सामग्री, कृपाण, किरच, भाले, टोके, चाकू आदि, जिनका इस्तेमाल शांति एवं कानून व्यवस्था भंग करने के लिए किया जा सकता है, को सार्वजनिक रूप से साथ लेकर चलने (कैरी करने) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश 12 मई 2026 से 30 मई 2026 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध आर्मी पर्सनल, पैरा मिलिट्री फोर्स, पुलिस कर्मचारियों, बैंक सुरक्षा गार्डों, फैक्टरी सुरक्षा गार्डों, पेट्रोल पंप मालिकों, मनी एक्सचेंज संचालकों, ज्वेलर्स शोरूम मालिकों तथा खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले ऐसे शूटर्स, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन के सदस्य हों, पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त जेड श्रेणी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों तथा माननीय अदालत द्वारा निजी सुरक्षा प्रदान किए गए व्यक्तियों को भी इस आदेश से छूट दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।